
http://( मोहरसिंह ) नोहर,जिला हनुमानगढ़,राजस्थान। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत आधी अधूरी व सूचना में कांट छांट कर बिना प्रमाणित किए सूचना जारी करने के मामले को लेकर आर.टी.आई . कार्यकर्ता द्वारा लोकसूचना प्रथम अपीलीय अधिकारी,निदेशक एवम संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवम सांख्यिकी निदेशालय मुख्यालय राजस्थान जयपुर को प्रथम
अपील प्रेषित कर बिंदुवार सही एवम संपूर्ण सूचना दिलवाने बाबत आर.टी.आई. अधिनियम 2005 की धारा 19 ( 1) के तहत प्रथम अपील प्रेषित की गई हैं। नोहर उपखंड के विशेष आर.टी.आई. कार्यकर्ता ने अपील में लिखित कथन किया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत लोकसूचना अधिकारी एवम ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय रावतसर को आर.टी.आई
.प्रथम आवेदन प्रेषित कर निम्न सूचनाएं चाही गई थी। कार्यालय ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी रावतसर द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2023 को राजीव गांधी युवा मित्र स्वयंसेवकों की इंटरशिप कार्यशाला का आयोजन किया गया था,101 स्वयंसेवकों की उपस्थिति की प्रमाणित प्रति बिना कांट छांट के,बिना तथ्य छुपाए प्रेषित करने की मांग की थी,अजंता बुक डिपो रावतसर के बिल क्रमांक 587…22.02.2023 की
रुपए 4950.00 की प्रमाणित प्रति चाही थी।।। इसी क्रम में श्री बालाजी मिष्ठान भंडार एंड कैटर्स रावतसर के बिल की प्रति ,गहलोत मिष्ठान भंडार रावतसर के बिल की प्रति,सरस्वती विद्या निकेतन शिक्षण समिति रावतसर की रसीद ,राशि 5000.00 व बुकिंग की प्रति,राशि रुपए 5000.00 प्रमाणीकरण की प्रमाणित प्रति आदि की मांग की थी। बिंदुवार सूचना में 101 राजीव गांधी युवा मित्र
स्वयंसेवकों को राजकोष से किए गए भुगतान की प्रमाणित प्रति चाही थी। आर.टी.आई. कार्यकर्ता ने ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय रावतसर में स्थापित एयर कंडीशन उपकरण के बिल की प्रति,पांच वर्षो में राजकोष से भरे गए विद्युत बिलों की राशि का विवरण बिना नकल लिखित में सूचना मांगी थीं। लोकसूचना अधिकारी,ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी रावतसर द्वारा जारी की गई सूचना में बिंदु संख्या 1 में पेज
1से 6 में कुल 9 नाम उड़ा दिए है जो निम्न प्रकार बताए गए हैं,सरोज कुमारी,जितेंद्र सिंह,नीतू दिलसुख कसवां किरण ,संतोष कुमारी ,मनीष अरोड़ा,सुनील कुमार विमल कुमार आदि। अपील ने लिखा गया हैं कि लोकसूचना में पेज से ग्राम पंचायत का नाम व स्वयं सेवक के मोबाइल नंबर गायब कर दिए गए है जो बेहतरीन कला का प्रदर्शन हैं !! साथ ही बताया है कि सूचना की प्रति लोकसूचना अधिकारी
द्वारा प्रमाणित नही की गई हैं। बिंदु संख्या 2 की सूचना प्रमाणित नहीं की गई है। बिंदु संख्या 3 की सूचना प्रमाणित नहीं की गई हैं। बिंदु संख्या 4 की सूचना भी प्रमाणित नहीं की गई हैं। सरस्वती विद्या निकेतन शिक्षण समिति की रसीद आदि प्रमाणित नहीं की गई है ,साथ ही बुकिंग की कोई प्रति प्रेषित नही की गई हैं। प्रथम अपील ने कथन किया गया है कि राजीव गांधी युवा मित्र स्वयं सेवकों को किए गए
राजकोषीय भुगतान की सूचना गोपनीय सूचना होने का हवाला देकर रोक ली गई गई है,जबकि राजकोष की सूचना गोपनीय नही होती,ऐसा हो सकता है कि राजकोष का दुरुपयोग कर लिया गया हो। जारी सूचना के बिंदु संख्या 7 में बताया गया है कि कार्यालय द्वारा एयर कंडीशन उपकरण की खरीद नही की गई जो सूचना ठीक प्रतीत होती है, लेकिन आरटीआई कार्यकर्ता ने कथन किया है कि
इसका सत्यापन अलग से करवाया जाएगा। पिछले पांच वर्षो में राजकोष से भरे गए विद्युत बिलों की राशि का विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया,जबकि आर.टी.आई . अधिनियम 2005 में लिखित सूचना दिए जाने का प्रावधान हैं। प्रार्थी द्वारा अपीलार्थी के रूप में प्रथम अपील प्रेषित कर प्रथम अपीलीय अधिकारी,निदेशक एवम संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवम सांख्यिकी निदेशालय मुख्यालय जयपुर
से निवेदन किया गया हैं कि प्रथम अपील मंजूर कर लोकसूचना अधिकारी,ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी रावतसर से बिंदुवार सही , बिना कांट छांट,पूर्ण एवम बकाया सूचना निशुल्क उपलब्ध करवाएं। आपको बताते चलें कि राजीव गांधी युवा मित्र स्वयं सेवकों की इंटरशिप कार्यशाला में हुई गड़बड़ी,लोकसेवा से विमुख होकर कार्य करने व अन्य मामलों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान सरकार
जयपुर,मुख्य सचिव राजस्थान सरकार सुधांश पंत,प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार तात्कालिक ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी नोहर व मौजूदा उपनिदेशक आर्थिक एवम सांख्यिकी विभाग हनुमानगढ़ विनोद कुमार के खिलाफ राज्य
स्तर से जांच पूर्ण हो चुकी हैं। मामले की विस्तृत जांच विभागीय उपनिदेशक सीमा तनेजा व संयुक्त निदेशक डॉ सुदेश कुमार आर्थिक एवम सांख्यिकी निदेशालय मुख्यालय जयपुर द्वारा की गई है जो जल्द ही परिवादी को प्राप्त होने वाली हैं।